नाबालिग बच्चों को दोपहिया वाहन देने वाले 24 अभिभावकों पर गडचिरोली पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई



– शहर में पाँच स्थानों पर नाकाबंदी अभियान; वाहन जब्त, आगे की कार्रवाई और सख्त होने के संकेत
The गढ़विश्व
गडचिरोली, ०५ : गडचिरोली शहर में नाबालिग बच्चों द्वारा बिना लाइसेंस दोपहिया वाहन चलाने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 24 अभिभावकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के निर्देशानुसार 29 जून और 3 जुलाई को शहर के पाँच अलग-अलग स्थानों पर नाकाबंदी अभियान चलाया गया।
इस दौरान कई नाबालिग वाहन चलाते पाए गए, जिनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। उनके माता-पिता ने उन्हें वाहन चलाने की अनुमति दी थी, इसलिए मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 199(ए) के तहत 24 अभिभावकों पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया और संबंधित वाहन जब्त कर लिए गए।
इस कानून के अनुसार, यदि नाबालिग व्यक्ति यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके अभिभावक या वाहन मालिक को 3 साल तक की सजा या ₹25,000 तक जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। साथ ही, नाबालिग के खिलाफ बाल न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत बाल न्याय बोर्ड के समक्ष कार्यवाही की जा सकती है।
पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने कहा कि, “इस अभियान का उद्देश्य शहर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। अभिभावकों को चाहिए कि वे जिम्मेदारी से व्यवहार करें और अपने बच्चों को ट्रैफिक नियमों की पूरी जानकारी दें।”
यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) सत्य साई कार्तिक, अपर पुलिस अधीक्षक गडचिरोली गोकुल राज जी., उपविभागीय पुलिस अधिकारी सुरज जगताप के मार्गदर्शन में, गडचिरोली थाने के प्रभारी अधिकारी पोनि. विनोद चव्हाण, ट्रैफिक शाखा के सपोनि. शरद मेश्राम और अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा की गई।
पुलिस अधीक्षक ने आगे भी ऐसे अभियान अधिक तीव्रता से चलाने के संकेत दिए हैं।


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