निर्माण मज़दूरों के लिए सरकार का ऐतिहासिक फैसला : स्थानीय व विभागीय समितियाँ होंगी गठित


निर्माण मज़दूरों के लिए सरकार का ऐतिहासिक फैसला : स्थानीय व विभागीय समितियाँ होंगी गठित
The गडविश्व
मुंबई, दि. 10 : महाराष्ट्र के लाखों निर्माण मज़दूरों के लिए राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब मज़दूरों के पंजीयन, नवीनीकरण और लाभ वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व तेज़ बनाने के लिए “स्थानीय नियंत्रण समिति” तथा “विभागीय नियंत्रण समिति” गठित की जाएगी।
इस संबंध में शासन निर्णय 9 सितंबर 2025 को उद्योग, ऊर्जा, मज़दूर और खनन विभाग द्वारा जारी किया गया है।
सन 2007 में स्थापित इमारत एवं अन्य निर्माण मज़दूर कल्याण मंडल के माध्यम से मज़दूरों को शैक्षणिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाता है। लेकिन इसमें गड़बड़ी व देरी की शिकायतें बार-बार सामने आ रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई समितियों का गठन करने का निर्णय लिया है।

स्थानीय नियंत्रण समिति

अध्यक्ष – संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक
सह-अध्यक्ष – मज़दूर मंत्री द्वारा अनुशंसित व्यक्ति
सदस्य – महिला व पुरुष मज़दूर प्रतिनिधि, निर्माण क्षेत्र के मालिक प्रतिनिधि
सचिव – सहायक मज़दूर आयुक्त या सरकारी मज़दूर अधिकारी
कार्य – विधानसभा क्षेत्र स्तर पर हर माह बैठक कर अर्ज़ियों की जाँच, पात्र आवेदनों को मंज़ूरी और अपात्र को कारण सहित नामंजूर करना।

विभागीय नियंत्रण समिति

अध्यक्ष – मज़दूर मंत्री द्वारा अनुशंसित व्यक्ति
सदस्य – मज़दूर व मालिक प्रतिनिधि
सचिव – विभागीय मज़दूर आयुक्त अथवा उपायुक्त
कार्य – स्थानीय समिति द्वारा नामंजूर किए गए आवेदनों पर अपील सुनकर अंतिम निर्णय देना। प्रत्येक तीन महीने में बैठक कर लंबित प्रकरणों का निपटारा करना।

लाभार्थियों को सीधा फायदा
दोनों समितियों की स्वीकृति के बाद पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे वित्तीय सहायता जमा की जाएगी। जिनके आवेदन नामंजूर होंगे, उन्हें SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी और 30 दिनों के भीतर अपील करने का अवसर मिलेगा।
सरकार का यह निर्णय मज़दूरों के अधिकारों की सुरक्षा को और अधिक मज़बूत बनाएगा तथा लाखों निर्माण मज़दूरों को पारदर्शी, सरल और तेज़ प्रणाली के माध्यम से योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा।

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