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नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना


नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये का जुर्माना
– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध टिकले का फैसला
The गडविश्व
गड़चिरोली, ता.1  : आरमोरी क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी मंगेश मोहन दुमाणे को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीन वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध टिकले ने 31 जुलाई 2026 को यह फैसला सुनाया।
यह घटना 30 अगस्त 2023 को आरमोरी पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोप के अनुसार, पीड़ित नाबालिग बच्ची के घर में अकेली होने का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस संबंध में पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर आरमोरी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
मामला दर्ज होते ही आरमोरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 30 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी साहिल झरकर ने मामले की जांच पूरी की। जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, गड़चिरोली में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता, शिकायतकर्ता, पंचों तथा अन्य गवाहों के बयान और सरकारी पक्ष की दलीलों पर विचार किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।
न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में सरकार पक्ष की ओर से सहायक जिला सरकारी वकील सचिन कुंभारे ने पैरवी की। मामले की जांच तत्कालीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी साहिल झरकर ने की। वहीं, गवाहों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रकरण की प्रभावी पैरवी के लिए न्यायालयीन पैरवी अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सहयोग किया।


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